मासूमों के साथ होने वाली रेप की घटनाओं को लेकर देशभर में छाए गुस्से के बीच केंद्र सरकार कानून को सख्त करने में जुट गई है. केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है. केंद्र सरकार ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ये बातें कही हैं.
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप के दोषी को अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार POCSO ऐक्ट में बदलाव करने जा रही है.
19 साल पुरानी है फांसी की सजा की मांग
Centre, in its letter, submitted to Supreme Court that it has started process to amend POCSO Act to ensure maximum punishment of death penalty in child rape cases between the age group of 0-12 age. Centre submitted its report while responding to a PIL. Further hearing on April 27 pic.twitter.com/UkNIAmETfI
— ANI (@ANI) April 20, 2018
केंद्र सरकार ने कहा है कि मासूमों के साथ रेप की सजा फांसी करने के काम में वह जुट गई है और इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को करेगा.
गौरतलब है कि लंबे समय से लोगों के बीच से बच्चों के साथ रेप के मामले में सजा को बढ़ाकर फांसी किए जाने की मांग उठती रही है. हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में एक 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद यह मांग फिर से तेज हुई है.