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तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर अब नहीं लगेगी भीड़, रंगीन टोकन से आएगा नंबर

लॉकडाउन के तीसरे चरण में देशभर में कुछ शर्तों के साथ शराब की बिक्री शुरू की गई थी, लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ने से सामाजिक दूरी के निर्देशों को घोर उल्लंघन भी हुआ. अब तमिलनाडु में शराब की बिक्री के लिए अनूठा प्रयोग किया गया है जिससे दुकानों पर भारी भीड़ भी नहीं लगेगी और शराब भी बिकेगी.

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पिछले दिनों छूट मिलने के बाद देशभर में शराब की दुकानों में भारी भीड़ी जुटी थी (File-PTI)
पिछले दिनों छूट मिलने के बाद देशभर में शराब की दुकानों में भारी भीड़ी जुटी थी (File-PTI)

  • सभी सातों दिन के अलग-अलग रंग के होंगे टोकन
  • टोकन पर शराब की दुकान का नाम भी लिखा होगा
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शराब की लगातार बढ़ रही मांग के बीच सामाजिक दूरी को भी बनाए रखने के लिए तमिलनाडु में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया गया है. शराब की दुकानों पर कहीं भी ज्यादा भीड़ जमा न हो जाए इसके खातिर शराब खरीदने वालों के लिए रंगीन टोकन की व्यवस्था की गई है.

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) ने शराब खरीदने वालों के लिए एक रंगीन टोकन प्रणाली शुरू की है. शराब खरीदने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पहले टोकन लेना होगा.

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हफ्ते के सभी सातों दिन रविवार से शनिवार तक 7 अलग-अलग रंग के टोकन लोगों को प्रदान किए जाएंगे और टोकन पर दिए गए रंग और समय के आधार पर ही शराब के शौकीन शराब खरीदने जा सकेंगे. टोकन पर TASMAC के उस आउटलेट का पता भी होगा जहां ग्राहक शराब खरीद सकता है.

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1_051520063616.jpgतमिलनाडु में शराब की बिक्री को लेकर रंगीन टोकन जारी किए जाएंगे

SC ने बदला HC का फैसला

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मद्रास हाई कोर्ट के राज्य में शराब की दुकानों को बंद करने के फैसले पर स्थगन आदेश जारी करने के कुछ ही घंटे के अंदर राज्य सरकार ने टोकन प्रणाली जारी की है.

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मार्च के अंत से कोरोना वायरस (COVID-19) की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण 43 दिनों तक शराब की बिक्री बंद थी. लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिले कुछ छूट के तहत तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) ने राजधानी चेन्नई को छोड़कर सभी जगहों पर शराब की बिक्री 7 मई से फिर से शुरू कर दी थी.

हालांकि, इसके एक दिन बाद 8 मई को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में सभी राज्य संचालित शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कोरोना को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारी भीड़ भी देखी गई थी.

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दिशा-निर्देशों का पालन जरुरी

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को एक बार फिर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य के स्वामित्व वाली शराब की दुकानों को फिर से खोलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया.

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हालांकि शराब की दुकानों को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरुरी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. उन्हें मद्रास हाई कोर्ट की ओर से सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाइजीन मेंटेन करने के सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. इन दिशा निर्देशों में हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. साथ ही शराब की थोक खरीद पर भी प्रतिबंध है.

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