प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में लागू लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पहली बार मार्च के अंतिम सप्ताह में देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू हुआ था. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ने के बाद एक गाइडलाइंस जारी की है. इसमें कुछ सेवाओं के लिए सशर्त छूट दी गई है, ताकि रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रहे.
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जरूरी चीजों की सप्लाई करने वाली दुकानें खुलेंगी
लॉकडाउन 2 लागू होने के बाद लोगों को आवश्यक चीजों की सप्लाई जारी रखने के लिए कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में दी गई है. इसके मुताबिक किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, सब्जी, फल, मीट, पोल्ट्री , खाद्यान्न, डेयरी, मिल्क बूथ और मवेशियों के चारे की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है.
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इसके अलावा मेडिकल दुकानें भी पहले की तरह खुली रहेंगीं. इसके अलावा डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट मिली है.
इन गाड़ियों को मिली मूवमेंट की इजाजत
इमरजेंसी के हालात में निजी चार पहिया वाहन को आने-जाने की छूट रहेगी लेकिन इनमें ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है. जबकि दो पहिया वाहन को भी इजाजत है लेकिन इसमें भी सिर्फ एक व्यक्ति ही सफर कर सकता है जो ड्राइव कर रहा है.
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इ-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों और इनकी गाड़ियों को भी आने जाने की छूट मिली है. लेकिन इसके लिए इजाजत लेनी होगी. जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवा और खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोटेशन को छूट दी गई है. सभी ट्रोकों और गुड्स कैरियर वाहनों को इजाजत मिली है. सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को भी इजाजत है.
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