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मजदूरों की समस्या का होगा हल, श्रम मंत्रालय ने 20 राज्यों में बनाए हेल्पलाइन सेंटर

मंत्रालय के मुताबिक हेल्पलाइन सेंटर्स के जरिए राज्य सरकार की मदद से प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर काम किया जाएगा. इससे कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े.

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मजदूरों की मदद करेगा श्रम मंत्रालय (फाइल फोटो- पीटीआई)
मजदूरों की मदद करेगा श्रम मंत्रालय (फाइल फोटो- पीटीआई)

  • 20 राज्यों में मजदूरों के लिए खोले हेल्पलाइन सेंटर

  • तीन दिन में सेंटर्स पर दर्ज हुईं 1800 शिकायतें

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने लॉकडाउन में फंसे पलायित मजदूरों की मदद के लिए 20 राज्यों में हेल्पलाइन सेंटर खोले हैं. मजदूर, इन हेल्पलाइन सेंटर्स में वेतन से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. मंत्रालय के मुताबिक हेल्पलाइन सेंटर्स के जरिए राज्य सरकार की मदद से प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर काम किया जाएगा. जिससे कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े.

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आजतक से बात करते हुए कहा, 'पूरे देश में हमने 20 राज्यों को चिन्हित किया है, जिनमें हेल्पलाइन सेंटर खोले हैं. पिछलें तीन दिनों में हेल्पलाइन सेंटर में 1800 लोगों ने अपनी समस्या के लिए सम्पर्क किया है. इनमें से 1400 मामले राज्यों से संबंधित थे, जिसकी जानकारी हमने संबंधित राज्यों को दी है. बाकी केंद्र से संबंधित 400 लोगों की समस्याओं का समाधान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है.'

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केंद्रीय श्रम मंत्री ने आगे कहा कि आज मैंने सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है, जो भी श्रमिकों की समस्या है उनका समाधान करें. मंत्रालय ने जो टैक्स इकट्ठा किया है उसका उपयोग श्रमिकों की समस्या के निवारण के लिए करें. उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, मध्य और लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखकर कहा है कि फैक्ट्री, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही राज्य सरकारों से भी सुझाव देने को कहा है. जिससे कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस संकट की घड़ी से निकलने की रणनीति तैयार कर सकें.

शुक्रवार को सरकार ने दी नई छूट

सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच शुक्रवार को कुछ और क्षेत्रों को छूट दी है. इनमें ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियां और देशभर में पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, बिजली, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी ऋण समितियों को काम करने की अनुमति देना शामिल है.

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, बिजली, दूरसंचार की लाइनें और केबल बिछाने की अनुमति दी जा रही है. पूरे देश में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 मार्च को 14 अप्रैल तक देशभर में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी लेकिन अब इसकी अवधि को तीन मई तक बढ़ा दिया गया है.

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