केंद्र सरकार की खास योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम (Ayushman Bharat Yojana) के तहत बड़ा बदलाव हुआ है. सरकार ने इस योजना के तहत 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का ऐलान किया है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से आते हों. 12 सितंबर को इसका कैबिनेट बैठक के दौरान ऐलान किया गया था. इस बड़े फैसले के साथ ही अब ये चर्चा तेज हो गई है कि आयुष्मान योजना के तहत इस कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं और कौन-कौन इसका लाभ उठा सकते हैं?
अगर आप भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इस योजना के तहत नियम और शर्तें क्या-क्या हैं?
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकारी आंकड़ों को देखें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड की संख्या 30 जून 2024 तक 34.7 करोड़ से अधिक हो चुका था. इस अवधि तक एक लाख करोड़ रुपये मूल्य तक के 7.37 करोड़ बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती के लिए मंजूरी दी गई.
Ayushman Bharat Yojana के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा. वहीं पहले से पहले से ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर दिया जाएगा. अगर अन्य स्वास्थ्य बीमा या फिर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ ले रहे हैं तो भी आयुष्मान योजना के नए कार्ड के तहत 5 लाख रुपये सालाना लाभ उठा सकते हैं.
सरकार का क्या लक्ष्य?
इस योजना का उद्देश्य लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें छह (6) करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, जिन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा.
Ayushman Bharat Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
फैमिली के कितने लोग बना सकते हैं कार्ड?
सरकार की ओर से जब कोई योजना लॉन्च की जाती है, तो उसके साथ ही पात्रता से संबंधित डिटेल भी जारी करती है. यहां हम बता रहे हैं कि आखिर एक ही परिवार के कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है. तो बता दें कि इस सरकारी योजना (Govt Scheme) में जरूरतमंदों को सहूलियत देते हुए ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की गई है. यानी एक परिवार के जितने चाहे उतने लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन ये सभी पारिवारिक सदस्य इस योजना के लिए पात्र होने चाहिए.