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वोडाफोन-आइडिया के लिए राहत, SC ने दी 733 करोड़ टैक्स रिफंड की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के अंदर राशि को वापस करने के आदेश दिए. बता दें, वोडाफोन-आइडिया ने 4700 करोड़ रुपये के रिफंड की मांग की थी.

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सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत

  • कोर्ट ने केंद्र को 4 हफ्तों के अंदर राशि को वापस करने के आदेश दिए
  • वोडाफोन-आइडिया ने 4700 करोड़ रुपये के रिफंड की मांग की थी

लॉकडाउन के बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल वित्तीय संकट से घिरी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को राहत देते हुए कोर्ट ने बुधवार को कंपनी को 733 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड की अनुमति दे दी.

इस फैसले के साथ मामला खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के अंदर राशि को वापस करने के आदेश दिए. बता दें, वोडाफोन-आइडिया ने 4700 करोड़ रुपये के रिफंड की मांग की थी. इस मामले पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने केवल 733 करोड़ रुपये वापस करने की इजाजत दी और मामले को खारिज कर दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'अपीलकर्ता को आज से चार सप्ताह के भीतर 733 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी जाए, जो किसी ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत होगी, जिसे राजस्व विभाग कानून के अनुसार उचित समझे. हम प्रतिवादी को यह भी निर्देश देते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके 2016-17 और 2017-18 के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करे.'

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मुश्किल में टेलीकॉम सेक्टर

गौरतलब है कि एजीआर बकाये के कारण देश का टेलीकॉम सेक्टर इन दिनों में मुश्किल में है. सबसे ज्यादा बकाया वोडाफोन-आइडिया के ऊपर है, लिहाजा सबसे ज्यादा संकट भी इसी के ऊपर है. वोडाफोन-आइडिया ने इस साल मार्च तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) भुगतान के लिए सरकार को लगभग 1,367 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

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