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YES बैंक के शेयर से है कमाई का मन तो पहले जान लीजिए ये नया नियम

कर्ज में डूबे येस बैंक के पुनर्गठन योजना को नोटिफाई कर दिया है. इसके मुताबिक येस बैंक पर लगी पाबंदियां 18 मार्च को हटा ली जाएगी.

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येस बैंक पर आरबीआई ने लगाई है पाबंदी
येस बैंक पर आरबीआई ने लगाई है पाबंदी

  • येस बैंक की पुनर्गठन योजना में शेयरहोल्‍डर्स के लिए नई शर्त
  • 13 मार्च से प्रभावी है कर्ज में डूबे येस बैंक की पुनर्गठन योजना

अगर आप येस बैंक का शेयर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. दरअसल, येस बैंक की पुनर्गठन योजना में एक ऐसी शर्त रखी गई है, जिससे आपकी टेंशन बढ़ सकती है.

क्‍या है पुनर्गठन योजना की नई शर्त

इस शर्त के मुताबिक योजना के तहत अगर आपने येस बैंक के 100 से अधिक शेयर खरीदे तो इनमें से 75 फीसदी हिस्‍सेदारी को 3 साल के लिए लॉक इन कर दिया जाएगा. यानी तीन साल तक आप शेयर नहीं बेच सकेंगे.

इसके बारे में एसएमसी इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवाइजर्स लिमिटेड के रिसर्च हेड सचिन सर्वदे ने विस्‍तार से जानकारी दी है. उन्‍होंने बताया कि येस बैंक की नई योजना के तहत आप 101 में से 76 शेयर को अगले तीन साल तक नहीं बेच सकेंगे. आपको न चाहते हुए भी इन शेयर्स को रखना होगा. वहीं अन्‍य 25 शेयर को आप कभी भी बेच पाएंगे. यानी अगर आपके शेयर को रेट चढ़ता भी तो उस स्थिति में भी आप अपनी योजना के मुताबिक, कमाई नहीं कर पाएंगे.

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सरकार के नोटिफिकेशन में पुनर्गठन योजना की शर्त

13 मार्च से प्रभावी है लॉक-इन पीरियड

ये लॉक-इन पीरियड 13 मार्च 2020 से प्रभावी हो चुका है, जिसका मतलब है कि सोमवार को ट्रेडिंग खुलने पर जो लोग शेयर खरीदेंगे वो अपना सिर्फ 25 फीसदी ही बेच सकेंगे. वहीं जिन शेयर होल्‍डर्स के पास 100 से कम शेयर होंगे, उन पर ये नियम लागू नहीं होगा. यहां बता दें कि येस बैंक के पुनर्गठन योजना के तहत जिन्‍हें शेयर आवंटित किए जाएंगे ये नियम सिर्फ उन्‍हीं के लिए है. वहीं पहले से जिन लोगों ने येस बैंक के शेयर खरीद रखे हैं, वो इस दायरे में नहीं आएंगे.

18 मार्च को हटा ली जाएगी पाबंदी

इस बीच, येस बैंक के खाताधारकों के लिए एक राहत की खबर है. बैंक के ग्राहक 18 मार्च के बाद पहले की तरह पैसे निकाल सकेंगे. बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच मार्च को येस बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी.

ये भी पढ़ें- येस बैंक संकट से हिमाचल सरकार को भी झटका, फंसे हैं इतने करोड़ रुपये

इसके तहत खाताधारक 3 अप्रैल तक बैंक से अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकते थे. लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि येस बैंक के पुनर्गठन योजना के शुरू की तिथि से तीसरे काम-काजी दिवस को शाम 6 बजे से अप्रभावी हो जाएगा. आसान भाषा में समझें तो बैंक पर लगी रोक 13 मार्च से तीसरे काम-काजी दिन यानी 18 मार्च को हटा ली जाएगी.

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