भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को तीन बैंकों- देना बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र- पर डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
इन बैंकों पर यह जुर्माना ग्राहक को जानें, मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
उक्त तीनों बैंकों को कुल मिलाकर 4.5 करेाड़ रुपये का जुर्माना देना होगा.
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने आठ अन्य बैंकों को भी आगाह किया है कि वे उचित कदम उठाएं और ग्राहक को जानें (केवाईसी) नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.
इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक हैं.