वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए मनी लांडरिंग रोधी (संशोधन) विधेयक और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक सहित तीन विधेयकों को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान की.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सुरक्षा हित एवं ऋण वसूली कानून :संशोधन: विधेयक को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई.
मनी लांडरिंग रोधी (संशोधन) विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था. इस विधेयक में मनी लांडरिंग अपराधों की परिभाषा और व्यापक की गई है ताकि आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण पर अंकुश लगाया जा सके.
विधेयक में मौजूदा कानून के तहत जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा खत्म करने की व्यवस्था है. साथ ही इसमें अपराध की कमाई जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है भले ही इस मामले में अभी तक किसी को दोषी ना करार दिया गया हो. बैंकिंग विधेयक से कंपनियों को बैंकिंग क्षेत्र में उतरने का रास्ता साफ होगा.
सुरक्षा हित एवं ऋण वसूली कानून (संशोधन) विधेयक, 2012 का लक्ष्य बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधानों को मजबूत करना है.