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सियासी पार्टियों को नकद चंदे पर नहीं मिलेगी आयकर की छूट

सरकार ने अप्रैल, 2014 से कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे पर आयकर छूट के लाभ को वापस लेने का प्रस्ताव किया.

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सरकार ने अप्रैल, 2014 से कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे पर आयकर छूट के लाभ को वापस लेने का प्रस्ताव किया.

आयकर कानून की धारा 80जीजीबी के मौजूदा प्रावधानों के तहत किसी भारतीय कंपनी द्वारा राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को पिछले साल दिए गए योगदान को कंपनी की कुल आय में से काटने का प्रावधान है. इसी तरह की कटौती निजी व्यक्तियों को भी धारा 80जीजीसी के तहत मिलती है. कानून में इस तरह के योगदान पर किसी विशेष प्रकार का तरीका नहीं है.

संसद में पेश बजट दस्तावेज के अनुसार, ‘किसी प्रकार के नकद योगदान को हतोत्साहित करने के लिए प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है. ऐसे में 80 जीजीबी और 80 जीजीसी के तहत किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी.’ सरकार ने कहा कि यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू होगा. इसके अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू किया जाएगा.

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