सुप्रीम कोर्ट के आधार की अनिवार्यता को लेकर फैसला आने तक इसे बैंक खातों समेत अन्य योजनाओं से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ गई है. अदालत के फैसले के बाद आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सर्वोच्च अदालत ने डेडलाइन बढ़ाई है, न कि बैंक खाते और पासपोर्ट के लिए इसकी अनिवार्यत खत्म की है.
यूआईडीएआई ने ट्वीट कर इसको लेकर रुख साफ किया. अपने ट्वीट में यूआईडीएआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को आधार को लेकर एक फैसला दिया है. इसमें साफ किया गया है कि नया बैंक खाता खोलने के लिए और तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए आधार देने की अनिवार्यता आगे भी जारी रहेगी.
As per the Supreme Court's order dated 13th March 2018, the requirement of Aadhaar for opening new bank accounts and applying for Tatkal passports under the relevant laws continues. 2/3
— Aadhaar (@UIDAI) March 13, 2018
इसके साथ ही यूआईडीएआई ने कहा कि फिलहाल जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है. उन्हें आधार बनवाने के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए. ऐसे में वह नया बैंक खाता खोलने और तत्काल पासपोर्ट बनाते वक्त अपना आधार एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं.
However for those who do not have Aadhaar, they are required to apply for Aadhaar and provide the Aadhaar application number while applying for availing the aforesaid services. 3/3
— Aadhaar (@UIDAI) March 13, 2018
बता दें कि मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता, तब तक आधार लिंक करने की विंडो खुली रहेगी.
The Supreme Court on 13th March 2018 has extended the last date for linking of Aadhaar in bank accounts, PAN cards, SIM cards, etc from 31st march 2018 till the date of the final judgement. 1/3
— Aadhaar (@UIDAI) March 13, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता सिर्फ सब्सिडी, बेनेफिट्स और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही रहेगी. बता दें कि फिलहाल मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. हालांकि इस आदेश के बाद यह डेडलाइन आगे बढ़ना तय माना जा रहा है.