इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख वैसे तो 31 अगस्त है, लेकिन केरल के कर दाताओं के लिए इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. आय कर विभाग ने राज्य में बाढ़ के चलते बिगड़े हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया है. केरल के अलावा अन्य राज्यों की खातिर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही है.
केरल में आई बाढ़ के चलते अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. लाखों लोग बेघर हो गए हैं. इसको देखते हुए आय कर विभाग ने राज्य के लिए डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की. आय कर विभाग ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी.
Due to disruption caused by severe floods in Kerala, CBDT hereby further extends the due date for furnishing Income Tax Returns from 31st Aug,2018 to 15th Sept,2018 for all Income Tax assessees in the State of Kerala,who were liable to file their Income Tax Returns by 31.08.2018.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 28, 2018
बता दें कि 31 अगस्त 2018 के बाद अगर आप आय कर दाखिल करते हैं, तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर कोई कर दाता 31 दिसंबर तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उन्हें 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर आप चाहें तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं. लेकिन याद रखिये कि अब आपके पास महज तीन दिन बचे हुए हैं. आज से लेकर 31 अगस्त तक ही आपके पास समय है. हालांकि केरल के कर दाता 15 सितंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो आप आय कर विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी मदद ले सकते हैं. इसके लिए यहां पर एक्सपर्ट से चैट करने का विकल्प मिलता है.