वित्त मंत्रालय ने पेंशन और निवेश से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को एम्प्लॉइज प्रविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) से कर्ज लेने की इजाजत मिल जाएगी. अब PF खाते से नहीं निकलेगा पूरा पैसा
नियमों में बदलाव के बाद अप्रैल, 2015 से पेंशन फंड को NHAI जैसी अथॉरिटी के बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है. पहले के नियम के अनुसार, पेंशन फंड को पीएसयू के बॉन्ड में ही निवेश किया जा सकता था. नियम बदलने से यह तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. एक अंग्रेजी अखबार ने इस बाबत रिपोर्ट छापी है.
दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार पर पूरा फोकस कर रही है. नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों के रख-रखाव पर सरकार का पूरा जोर है. प्लान के मुताबिक, अगले 4 से 5 सालों तक हर दिन करीब 30 KM. हाइवे का निर्माण किया जाएगा. इसके योजना पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च का अनुमान है.
गौरतलब है कि राजमार्ग मंत्रालय को निजी सेक्टर से निवेश नहीं मिल रहे थे. इसके बाद ही मंत्रालय ने निवेश के अन्य विकल्प तलाशने शुरू किए.