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GST मीटिंग: घर बनाना होगा सस्ता, इन उत्पादों पर भी म‍िल सकती है राहत

जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो रही है. इस बैठक में जीएसटी पर‍िषद कई अहम फैसले ले सकती है. माना जा रहा है कि परिषद 28 फीसदी टैक्स स्लैब में शाम‍िल आधे से ज्यादा उत्पादों को 18 फीसदी या उससे कम टैक्स स्लैब में ला सकती है.

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वित्त मंत्री अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली

जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो रही है. इस बैठक में जीएसटी पर‍िषद कई अहम फैसले ले सकती है. माना जा रहा है कि परिषद 28 फीसदी टैक्स स्लैब में शाम‍िल आधे से ज्यादा उत्पादों को 18 फीसदी या उससे कम टैक्स स्लैब में ला सकती है.

सिर्फ 62 उत्पाद रहेंगे 28 फीसदी टैक्स स्लैब में

पश्च‍िम बंगाल ने 28 फीसदी में शाम‍िल 165 से भी ज्यादा उत्पादों को इससे बाहर निकालने की मांग की है. अगर ऐसा होता है तो 28 फीसदी टैक्स स्लैब में सिर्फ 62 उत्पाद रह सकते हैं.

कारोबारियों को मिलेगी राहत

कल तक चलने वाली इस  बैठक में जीएसटी परिषद कारोबारियों को राहत देने के लिए भी कई अहम फैसले ले सकती है. इसमें कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से 1.5 करोड़ करने पर विचार  किया जा सकता है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी तोहफा म‍िल सकता है.

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जीएसटी परिषद जिन उत्पादों को 28 फीसदी से निकालकर 18 और 12 फीसदी में रख सकती है. उसमें घर निर्माण के दौरान इस्तेमाल होने वाले कई  सामान हैं.

फर्नीचर

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में घर में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर पर टैक्स रेट कम हो सकते हैं. मौजूदा समय में फर्नीचर और लकड़ी का ज्यादातर सामान 28 फीसदी टैक्स स्लैब में है. जीएसटी परिषद इसे 18 फीसदी कर सकती है. फर्नीचर के साथ ही परिषद आमतौर पर घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्र‍िक स्व‍िच और प्लास्टिक पाइप्स को भी 28 फीसदी से निकालकर 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में रख सकती है.

घर बनाना होगा सस्ता  

इस बैठक में फर्नीचर के अलावा वॉश बेसिन, सीट्स और कवर, प्लास्ट‍िक सैनिटरी वेयर समेत अन्य सामान का रेट भी घटाया जा सकता है. घर बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट पत्थर और ब्लॉक का रेट भी कम किया जा सकता है. इससे आम लोगों को भी घर निर्माण सस्ता होगा.

दांतों की देखभाल

दांतों की देखभाल का काफी सामान 28 फीसदी टैक्स स्लैब में शाम‍िल है. जीएसटी परिषद इसे भी नीचे लाने पर विचार कर सकती है. इसमें डेंटल फ्लस, टूथ पाउडर समेत अन्य चीजें शाम‍िल हैं.

मेकअप का सामान 

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महिलाओं के मेकअप का काफी ज्यादा सामान 28 फीसदी जीएसटी रेट के तहत आता है. इसमें शैंपू, बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें शामिल हैं. परिषद इन पर भी रेट कम करने पर विचार कर सकती है.

तांबे के बर्तन :

 जूतों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रीम, फ्लोर, कांच और तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए यूज होने वाली क्रीम का टैक्स रेट भी कम किया जा सकता है. फिलहाल ये 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में शामिल हैं.

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