बीते दिनों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए. इसके तहत UIDAI ने आधार कार्ड में नाम, जन्म की तारीख और अन्य जानकारियां अपडेट करने के नियमों को सख्त कर दिया है.
इस बीच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए पैन नंबर की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. हालांकि इसके साथ ही सख्ती भी बढ़ा दी है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियम के तहत अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आपको 10,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है.
बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने या फिर बैंक और डीमैट अकाउंट
खोलने समेत अन्य कई जगह पर पैन नंबर देना अनिवार्य होता है. इनकम
टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियमों के बाद आप पैन कार्ड की जगह आधार नंबर का
इस्तेमाल कर सकते हैं.
लेकिन 10 हजार रुपये के जुर्माने से बचने के लिए
आधार नंबर इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतने की जरूरत होगी. इससे पहले
जुर्माना केवल पैन कार्ड तक सीमित था.
इन परिस्थितियों में भी लगेगा जुर्माना
पैन के बदले गलत आधार नंबर देने के अलावा कई ऐसे मामले हैं जहां आपको जुर्माना लग सकता है. उदाहरण के लिए अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शन में पैन या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ा सकता है.
इसी तरह आपको बायोमीट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह
फेल होता है तो आप पर जुर्माना लग सकता है.
यही नहीं, अगर आप दो फॉर्म्स
में गलत आधार नंबर देते हैं तो आपको हर के लिए 10-10 हजार रुपये का
जुर्माना यानी 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.