द टेलीग्राफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जीएसटी परिषद इस स्कीम के तहत छूट देने पर राजी होती है, तो आपको 28 फीसदी की बजाय सिर्फ 10 से 12 फीसदी टैक्स नये वाहन पर देना पड़ सकता है. हालांकि इसकी शर्त यही होगी कि आप अपने 20 साल पुराने कमर्शियल वाहन को इस स्कीम के तहत बदलें.