क्या है फॉर्म 15G/15H:
फॉर्म 15G और 15H आपको बैंक में जमा करना होता है. वित्त वर्ष की शुरुआत में ही आपको ये फॉर्म जमा करने होते हैं. ये फॉर्म उन लोगों को जमा करना होता है, जिनके इंटरेस्ट पर टीडीएस कटता है. यह फॉर्म आपको इसलिए भरना होता है ताकि आपको मिल रहे ब्याज पर बैंक टीडीएस ना काटे. (Photo: Reuters)