अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने हाल ही में ग्राहकों को कुछ जरूरी जानकारी दी है.
इसमें बताया गया है कि ग्राहकों को कुछ खास परिस्थितियों में पैसा निकालने
पर टैक्स देना पड़ सकता है. आइए एसबीआई के इस अलर्ट के बारे में जानते
हैं..
एसबीआई के मुताबिक अगर बैंक के ग्राहकों ने एक साल में अपने अकाउंट से 20
लाख रुपये की नकदी निकासी करते हैं तो टैक्स देना पड़ सकता है.
ये उन्हीं ग्राहकों के लिए है जिन्होंने बीते 3 साल में कोई इनकम
टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है और सालाना 20 लाख या इससे अधिक की नकदी
निकासी कर रहे हैं. सेक्शन 194N के तहत ऐसे ग्राहकों का TDS कट जाता है.
हालांकि, बैंक ने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं.
एसबीआई के मुताबिक सबसे पहले आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा
करनी होगी.
अगर पहले से ही आपने पैन कार्ड की डिटेल दे रखी है तो दोबारा
जरूरत नहीं है. इसके अलावा बैंक को इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स देनी
होगी. ऐसा करने पर आप टीडीएस बचा सकते हैं.
आपको बता दें कि 1 जुलाई से लागू नए नियम के तहत अगर आपने पिछले 3 साल में एक बार भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो टैक्स देना होगा. ये टैक्स की दर 20 लाख से ज्यादा की निकासी पर ही लगेगा. टैक्स की दर दो से 20 फीसदी तक है.