इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए अब आपके पास सिर्फ 28 दिनों का वक्त रह गया है. 31 जुलाई आईटीआर भरने की अंतिम तारीख है. अगर आप ने अभी आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो यह काम आप ऑनलाइन भर कर भी कर सकते हैं.
ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपके पास फार्म 16, बैंक खातों की जानकारी समेत आपके टैक्स और आय से जुड़े सभी दस्तावेज होने जरूरी हैं. ऐसा इसलिए ताकि आईटीआर भरने में आप से किसी भी तरह की गलती न हो.
बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी बताते हैं कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी आसान है. आगे जानें कैसे आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
स्टेप 1- रजिस्ट्रेशन:
आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना है. अगर आप ने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको 'Register Yourself' विकल्प पर क्लिक करना होगा. यहां आप अपने पैन कार्ड की मदद से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. इसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर ही आपका यूजर आईडी बन जाएगा.
स्टेप-2:
यहां आपको 'ई-फाइल' विकल्प पर जाना है. यहां Income tax return का विकल्प चुनना है. इसके बाद आपको असेसमेंट इयर (2018-19), आईटीआर फार्म और अंतिम में 'Prepare and Submit online' का विकल्प चुनकर आगे बढ़ें.
स्टेप 3:
इसके बाद आपके सामने तीन विकल्प आएंगे. इसमें वेरीफाई करने के विकल्प दिए जाएंगे. इसमें एक आधार ओटीपी के जरिये, दूसरा ईवीसी के जरिये और तीसरा आप वेरीफाई न करने का विकल्प चुन सकते हैं. सबसे बेहतर है कि आप तीसरा विकल्प चुनें. क्योंकि वेरीफाई आप बाद में भी कर सकते हैं.
स्टेप 4:
इसके बाद आपके सामने आईटीआर फार्म खुल जाएगा. आईटीआर वन के मामले में पहला हिस्सा 'निर्देश' का होता है. दूसरे टैब में 'जनरल इंफोर्मेशन' होती है. यहां आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि फॉर्म भरते वक्त बैकस्पेस न दबाएं और समय-समय पर 'सेव ड्राफ्ट' करते रहें.
स्टेप 5:
जनरल इंफोर्मेशन में आपके पैन और एड्रेस समेत अन्य डिटेल होती है. इन्हें कन्फर्म करने के बाद 'Computation of Income tax' वाले टैब पर जाएं. फॉर्म 16 और अन्य दस्तावेजों की बदौलत इसे भरना है.
स्टेप 6:
जैसे ही आप इस हिस्से को भर देंगे, उसके बाद 'Tax Details' वाले हिस्से में आपकी टैक्स डिटेल आ जाएगी. 'Tax paid and verification, वाले टैब में आपके भरे हुए टैक्स की जानकारी है. यहां आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर और उनके IFSC कोड भी डालने हैं.
स्टेप 7:
अंत में आपको 'Verification' करना है. इसमें एक 80G टैब है. इस टैब में आपको वह डोनेशन दिखानी है, जो आप ने किसी गैर-सरकारी संस्था को दी है. नहीं दी है, तो इसे छोड़ दीजिए.
स्टेप 8:
फॉर्म भरने के बाद आपको 'Preview and Submit' विकल्प पर क्लिक करना है. यहां आपको सारी डिटेल कन्फर्म करने के बाद इसे सब्मिट कर लेना है.
स्टेप 10:
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका आईटीआर दिख जाएगा. इस पर क्लिक करते ही आपको 'ई-वेरीफाई' पर क्लिक करना है. यहां आप आधार ओटीपी का विकल्प चुनकर या फिर दूसरे विकल्प भी आप चुन सकते हैं. आधार ओटीपी चुनने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. उसे एंटर करते ही आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा.
स्टेप 9:
अब वेरीफाई करने के लिए आप डैशबोर्ड पर जाकर 'View return/Forms' पर क्लिक करना होगा. यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने नई विंडो खुलेगी. इस विंडो में आपको 'सेलेक्ट ऑप्शन' का विकल्प आएगा. इसमें आपको 'इनकम टैक्स रिटर्न' वाला विकल्प चुनना है. सब्मिट करते ही आपको 'Click here to view your returns pending for e-verification' पर क्लिक करें.
इस तरह आप आसानी से बिना किसी मदद के आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. (सभी फोटो प्रतीकात्मक)