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बिजनेस

टेलिकॉम कंपनियों को AGR ना चुकाना पडे़गा भारी, होगी कार्रवाई!

AGR नहीं चुकाना टेलिकॉम कंपनियों को पडे़गा भारी, सरकार के पास ये विकल्प!
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टेलीकॉम कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्‍युनिकेशन (DoT) को 14 फरवरी तक 1.47 लाख करोड़ से अधिक का बकाया चुकाना था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब सरकार क्या करेगी? कहा जा रहा है कि सरकार भुगतान में विफल रहने वाली कंपनियों के बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है. (Photo: File)
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दरअसल, सरकार यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते साल 24 अक्टूबर को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क को लेकर दिए गए आदेश के अनुपालन के मद्देनजर उठा सकती है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्‍युनिकेशन (DoT) ने टेलिकॉम कंपनियों को 14 फरवरी की रात 12 बजे तक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR भुगतान करने का आदेश दिया था. (Photo: File)
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विभिन्न दूरसंचार सर्किल को लिखे पत्र में दूरसंचार विभाग (डीओटी) की जोनल दूरसंचार इकाइयों ने टीएसपी के साथ संचार में बैंक गारंटी के भुनाने का मुद्दा स्पष्ट रूप से नहीं उठाया है, लेकिन उन्होंने 'बिना आगे किसी नोटिस के लाइसेंसिंग के तहत आवश्यक कार्रवाई' का उल्लेख किया है, जो दो कार्रवाई की तरफ संकेत देता है- या तो बैंक गारंटी को भुनाना या लाइसेंस को रद्द करना. (Photo: File)
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गुजरात दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्गत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लिखे गए पत्र में डीओटी ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ने कहा है कि 24 अक्टूबर, 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान के संबंध में आप को लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के साथ ब्याज, जुर्माना के भुगतान का निर्देश दिया जाता है. (Photo: File)
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इसके साथ गुजरात टेलिकॉम सर्किल के लिए (अगर लागू हो) तो ब्याज व जुर्माना देने का निर्देश दिया जाता है. अगर बकाए का भुगतान तत्काल नहीं किया जाता है तो लाइसेंस एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बिना किसी नोटिस के किया जाएगा. इसे 'मोस्ट अर्जेट' मानकर कार्रवाई की जा सकती है. इसी तरह के पत्र डीओटी के राजस्थान के साथ-साथ कोलकाता टेलीकॉम सर्किल द्वारा टीएसपी को अपने संबंधित सर्कल के तहत जारी किए हैं. (Photo: File)
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बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा 24 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बावजूद डीओटी के एवरेज ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) बकाए को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से वसूलने में नाकाम रहने पर किया. (Photo: File)
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इसके बाद डीओटी ने बकाया वसूलने के लिए कार्रवाई की. एयरटेल पर 35,500 करोड़ रुपये का बकाया है. एयरटेल ने कहा कि वह 20 फरवरी तक 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और बाकी का 17 मार्च को अगली सुनवाई से पहले पहले भुगतान करेगी. वहीं वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा कि वह अपने 53,000 करोड़ रुपये के बकाए का भुगतान करेगी और वह राशि का आकलन भी कर रही है.  (Photo: File)
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क्या है AGR का विवाद?
दरअसल, टेलीकॉम कंपनियों से टेलीकॉम डिपार्टमेंट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मांग रहा है. एजीआर, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिग फीस है. इसके दो हिस्से होते हैं- स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस, जो क्रमश 3-5 फीसदी और 8 फीसदी होता है. (Photo: File)
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