प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माँ के एआई वीडियो पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बिहार कांग्रेस द्वारा जारी इस वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया गया है. याचिकाकर्ता ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री और उनकी माँ का अपमान बताया था. माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने इसे गलत माना और सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया.