गाजियाबाद: मासूम से रेप फिर हत्या, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

गाजियाबाद पॉक्सो कोर्ट ने मासूम से रेप के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. इस दौरान कोर्ट में कुल 14 गवाह पेश किए गए थे. कोर्ट ने आरोपी को धारा 302, 363 और 376 के तहत फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है.

Advertisement
आरोपी आरोपी

मयंक गौड़

  • गाजियाबाद,
  • 15 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 8:55 PM IST

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासूम से रेप के बाद हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. यह फैसला सोमवार को गाजियाबाद पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया है. कोर्ट ने 5 महीने 28 दिन के बाद आरोपी को धारा 302, 363 और 376 के तहत यह सजा दी है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, मोदीनगर थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2022 कपिल कश्यप नाम का युवक 6 और 9 साल की दो बच्चियों को अपनी साइकिल पर बैठाकर ले गया था. फिर घर पहुंचकर 6 साल की छोटी बच्ची को थप्पड़ मार कर बेहोश कर दिया. इसके बाद 9 साल की बच्ची को पास के ईख के खेत में ले गया और फिर उस बच्ची के साथ रेप किया.

हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया

वारदात के बाद आरोपी को लगा कि बच्ची होश में आते ही लोगों को घटना के बारे में बता देगी. यह सोचकर आरोपी कपिल कश्यप ने बच्ची की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंककर फरार हो गया. इसके बाद बच्ची के परिजनों के थाने में शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Advertisement

इसके बाद मामला कोर्ट में था. मामले में पॉक्सो कोर्ट गाजियाबाद के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में कुल 14 गवाह पेश किए गए हैं. इसके बाद कोर्ट के जज ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी कपिल कश्यप को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है.

बच्ची के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा 

गाजियाबाद पुलिस भी मानती है कि प्रभावी कार्रवाई के चलते इतनी जल्दी इस मामले में यह फैसला आ सका है. इस मामले में मृतक बच्ची के परिवार ने पुलिस की कार्यशैली को सराहा है. परिवार के लोगों ने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्यवाही की वजह से बच्ची से हैवानियत करने वाले हत्यारे को फांसी की सजा मिली है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »