दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया. अदालत ने साफ कहा कि सरकार ने सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया और आदेश उचित कारणों पर आधारित था. पेपर लीक और साइबर ठगी के आरोपों के बीच यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.