दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो पर केंद्र की शिकायत समिति को 15 दिन का समय दिया है वीडियो देवताओं के मांस खाने से जुड़ा था. कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा वीडियो हटाने पर जल्द निर्णय लेने को कहा गया है.