दुर्लभ पैंगोलिन तस्करी केस में बड़ा फैसला, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जबलपुर में दुर्लभ पैंगोलिन तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपी देवीदीन उर्फ देवा विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी. STSF ने 5 किलो पैंगोलिन के शल्क, कार और बाइक जब्त की थी.

Advertisement
5 किलो पैंगोलिन के शल्क के साथ पकड़ा गया था आरोपी.(File Photo:ITG) 5 किलो पैंगोलिन के शल्क के साथ पकड़ा गया था आरोपी.(File Photo:ITG)

aajtak.in

  • जबलपुर ,
  • 08 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 4:45 PM IST

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्लभ और संरक्षित वन्यजीव पैंगोलिन की तस्करी से जुड़े मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी देवीदीन उर्फ देवा विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

आरोपी डिंडौरी जिले के रैपुरा गांव का रहने वाला है. उसके खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) को 8 जून को गोपनीय सूचना मिली थी. इसके बाद जबलपुर की क्षेत्रीय इकाई ने खमतरा-ढीमरखेड़ा रोड पर घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ा. उनके पास से करीब 5 किलो पैंगोलिन के शल्क, एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई.

पैंगोलिन भारत में संरक्षित वन्यजीवों की अनुसूची-1 श्रेणी में आता है. इसके शल्कों की तस्करी इंटरनेशनल लेवल पर भी गंभीर अपराध मानी जाती है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है. इसलिए उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

STSF ने कहा है कि वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »