सोनू निगम से धक्का-मुक्की... तीन धाराओं में केस दर्ज, जानें कितनी हो सकती है विधायक के बेटे को सजा?

मुंबई में देर रात सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का-मुक्की की गई. ये धक्का-मुक्की सेल्फी लेने के लिए की गई. इस मामले में सोनू ने चेम्बूर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. धक्का-मुक्की करने का आरोप उद्धव गुट के विधायक प्रकाश फातेरपेकर के बेटे स्वप्निल पर लगा है. पुलिस ने तीन धाराओं में केस दर्ज किया है. क्या है ये पूरा मामला और कितनी हो सकती है सजा? जानें...

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लाइव कॉन्सर्ट के बाद सोनू निगम के साथ सेल्फी के लिए धक्का-मुक्की की गई. (फाइल फोटो-PTI) लाइव कॉन्सर्ट के बाद सोनू निगम के साथ सेल्फी के लिए धक्का-मुक्की की गई. (फाइल फोटो-PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 21 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 12:39 PM IST

सिंगर सोनू निगम के साथ सोमवार देर रात धक्का-मुक्की हुई. इसमें उनके मैनेजर रब्बानी खान को चोट आई है. सोनू निगम सुरक्षित हैं. इस मामले में मुंबई के चेम्बूर थाने में सोनू निगम ने केस दर्ज करवा दिया है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

धक्का-मुक्की की ये घटना चेम्बूर में हुई, जहां सोनू निगम एक शो करने गए थे. जानकारी के मुताबिक, रात 11 बजे के आसपास सेल्फी लेने के लिए सोनू निगम और उनकी टीम के साथ धक्का-मुक्की का. इसका आरोप उद्धव गुट के प्रकाश फातेरपेकर के बेटे स्वप्निल पर लगा है. 

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सोनू निगम ने बताया कि कॉन्सर्ट के बाद जब वो स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तभी स्वप्निल ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया. उससे बचाने के लिए जब उनकी टीम के हरिप्रकाश और रब्बानी बचाने आए तो उस लड़के ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की की. 

इस मामले में चेम्बूर थाने में सोनू निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई है. पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा- 323, 337 और 341 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

कितनी हो सकती है सजा?

- धारा 323: अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तो दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

- धारा 337: अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन में आकर या जानबूझकर ऐसा कोई काम करता है, जिससे किसी के जीवन पर खतरा खड़ा हो, तो दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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- धारा 341: अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के रोकता है तो दोषी पाए जाने पर एक महीने तक की सजा या 500 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.

क्या है पूरा मामला?

- FIR के मुताबिक, सोमवार को चेम्बूर को सोनू निगम की लाइव परफॉर्मेंस थी. ये परफॉर्मेंस रात 10 बजे तक चली. 

- इसके बाद जब सोनू निगम अपनी टीम- हरिप्रकाश, रब्बानी खान और सायरा मकानी के साथ स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तभी एक लड़के ने पीछे से आकर सोनू को पकड़ लिया.

- हरिप्रकाश ने उस लड़के को सोनू से दूर करने की कोशिश की लेकिन उसने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया. उसने सोनू को भी धक्का दिया जिससे वो सीढ़ियों के ऊपर गिर गए. रब्बानी खान जब सोनू को संभालने आईं तो उस लड़के ने उन्हें भी धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया.

- सोनू ने अपनी शिकायत में बताया है कि जब उस लड़के के बारे में पता किया गया तो सामने आया कि वो विधायक प्रकाथ फातेरपेकर का बेटा स्वप्निल है. 

- इस घटना के बाद सोनू निगम ने मीडिया को बताया कि हाथापाई नहीं हुई थी. शिकायत दर्ज करवाई है क्योंकि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब आप किसी को जबरदस्ती फोटो-सेल्फी के लिए कहते हो, फिर उसके बाद एरोगेंस, धक्का-मुक्की... ये सब होता है.

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