गाजीपुर में हेरोइन तस्कर जैनेंद्र प्रताप पर प्रशासन की सख्ती, 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

UP News: गाजीपुर डीएम के आदेश पर बबेड़ी में ड्रग तस्कर और गैंगस्टर की 3 करोड़ 60 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है. इस दौरान जिला प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर कार्रवाई की.

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जिला प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर कुर्क की संपत्ति जिला प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर कुर्क की संपत्ति

विनय कुमार सिंह

  • गाजीपुर,
  • 09 जून 2022,
  • अपडेटेड 7:23 PM IST
  • गैंगस्टर एक्ट के तहत एसडीएम-सीओ ने की ताजा कार्रवाई
  • गाजीपुर में अभी तक 109 करोड़ की प्रॉपर्टी ध्वस्त

उत्तर प्रदेश में माफिया, गैंगस्टर और तस्करों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही है. गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेश पर गुरुवार को गाजीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के शहरी इलाके बबेड़ी में नामी हेरोइन तस्कर और गैंगस्टर जैनेंद्र प्रताप की 3 करोड़ 60 लाख की संपत्ति जिला प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर कुर्क कर ली. 

सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने पत्रकारों को बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बबेड़ी निवासी हेरोइन तस्कर जैनेंद्र प्रताप उर्फ मुन्ना के खिलाफ सदर कोतावाली में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मुकदमे में डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने धारा 14 (1) के तहत कुर्की का आदेश जारी किया. इस आदेश पर ताजा कार्रवाई की गई. इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिभा मिश्र और सीओ सिटी ओजस्वी चावला के साथ भारी पुलिस बल वहां मौजूद था.

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ओजस्वी चावला ने बताया कि तीन भू-संपत्ति और दो लग्जरी वाहनों को जब्त कर लिया गया. कुर्क चल व अचल संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपये है. गाजीपुर में पिछले ढाई साल में आज की कार्रवाई को मिलाकर 102 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी है. वहीं माफियाओं की 109 करोड़ की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है.

इसी साल 4 जून की शाम प्रशासनिक अधिकारियों ने जमानिया थाना के सब्बलपुर कला निवासी हेरोइन तस्कर राजू यादव की 2.53 करोड़ की जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की थी. जिला प्रशासन की ऐसे अपराधियों के खिलाफ मुहिम जारी है.

 

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