राहुल, केजरीवाल और स्वामी की अर्जी खारिज, SC ने कहा- मानहानि के मुकदमों पर नहीं लगेगी रोक

कोर्ट ने कहा कि मानहानि कानून संवैधानिक है और इसे हटाया नहीं जाएगा. यह बरकरार रहेगा.

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ब्रजेश मिश्र / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 13 मई 2016,
  • अपडेटेड 4:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 को संवैधानिक करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि मानहानि कानून संवैधानिक है और इसे हटाया नहीं जाएगा. यह बरकरार रहेगा. इसके खिलाफ याचिका राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'हमने देश भर में मजिस्ट्रेटों को आदेश जारी करके कहा है कि मानहानि के निजी मामलों में समन जारी करने से पहले सावधानी बरतें.'

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