GST की नई दरों से सस्ता होगा घर बनाना, बिल्डिंग मैटेरियल पर 10% कम हुआ टैक्स

GST काउंसिल की बैठक में सरकार ने 28% के दायरे से कई उत्पादों को बाहर कर दिया है. इनमें से कुछ को 28 से 18 तो कुछ को 18 से 12 प्रतिशत कर दिया है. संशोधित दरों से मकान बनाना सस्ता हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन के काम में अब और तेजी देखी जा सकती है.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

राहुल विश्वकर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 10 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 4:31 PM IST

GST काउंसिल की बैठक में सरकार ने 28% के दायरे से कई उत्पादों को बाहर कर दिया है. इनमें से कुछ को 28 से 18 तो कुछ को 18 से 12 प्रतिशत कर दिया है. संशोधित दरों से मकान बनाना सस्ता हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन के काम में अब और तेजी देखी जा सकती है.

बिल्डिंग मैटेरियल पर टैक्स दस फीसदी कम

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गुवाहाटी में चल रही में सरकार ने 177 उत्पादों के टैक्स स्लैब में बदलाव किया है. सरकार ने बिल्डिंग मैटेरियल पर GST 28 से 18% कर दिया है. मार्बल, टाइल, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और स्विच पर जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है. टैक्स में 10 प्रतिशत तक की कटौती होने से जल्द ही इन सामानों का दाम कम होने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर मकान बनाने पर पड़ेगा. अभी तक 28 प्रतिशत के स्लैब में 227 वस्तुएं थीं. अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा.

जेटली ने भी माना था, ज्यादा है टैक्स

गौतरलब है कि जुलाई 2017 से देश में लागू है. इसके तहत 1200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है. वित्त मंत्री ने बीते दिनों कहा था कि कुछ वस्तुओं पर 28 प्रतिशत कर की दर नहीं होनी चाहिए.

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सोने की बिक्री घटी

28 प्रतिशत जीएसटी होने से कई सामानों की बिक्री पर असर पड़ा है. हाल ही में में कहा गया है कि जीएसटी का असर सोने पर भी पड़ा है. पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच सोने की मांग 193 टन रही, जो 2017 की तीसरी तिमाही में 24 फीसदी गिरकर 145.9 टन ही रह गया.

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