पेंशन जारी करने के लिए बैंक को निर्देश, बुजुर्गों को मिलेगी सहूलियत

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि बैंक, पेंशन खाते को सक्रिय करने के लिए पेंशनभोगी को काउंटर पर उपस्थित रहने पर जोर नहीं देगा.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 मई 2020,
  • अपडेटेड 4:13 PM IST

  • केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने बैंकों को जारी किए निर्देश
  • पेंशन खाता एक्टिवेट के लिए पेंशनभोगियों का होना जरूरी नहीं

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बुजुर्ग नागरिकों को आसानी से जीवनयापन की दिशा में एक और अलग तरह का फैसला लिया है. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि बैंक, पेंशन खाते को सक्रिय करने के लिए पेंशनभोगी को काउंटर पर उपस्थित रहने पर जोर नहीं देगा.

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वहीं अब पेंशनभोगियों को अपनी पहली पेंशन क्रेडिट के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है. इसके अलावा पेंशन अकाउंट को एक्टिवेट करने लिए भी पेंशनभोगियों को बैंक में उपस्थित होना भी जरूरी नहीं.

वहीं,कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी दी कि बैंक पेंशन जारी करने या पेंशनभोगियों से अलग-अलग समय के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रक्रियाएं अपना रहे हैं. मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को इस बारे में समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं.

बैंकों से कहा गया है कि वे अद्यतन नियमों और निर्देशों के बारे में केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) / बैंक शाखाओं को जागरुक करें. यह कदम कार्मिक मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मिली शिकायतों के विश्लेषण के बाद उठाया गया है.

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