बिहार सरकार ने राज्य में खुले में मीट और मछली की बिक्री पर पाबंदी लगाई है. यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अब सड़क किनारे, ठेलों या बिना मानकों के खुले स्थानों पर मीट और मछली की बिक्री पर रोक रहेगी. केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों, निर्धारित बाजारों और स्लॉटर हाउस से ही मीट और मछली की बिक्री संभव होगी.