त्योहार के सीजन में कर रहे ट्रेन से सफर? इन बातों का रखें ध्यान वर्ना होगा एक्शन

रेलवे ने कहा है कि रेल यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि सभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं. कोई भी यात्री बिना कंफर्म टिकट के रेलवे स्टेशनों पर नहीं पहुंचे. कोविड -19 (Covid-19) के संक्रमण को रोकने के लिए सभी यात्रियों से सावधानी बरतने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की जा रही है.

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आशीष पांडेय

  • नई दिल्ली,
  • 28 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 6:59 PM IST
  • रेल यात्रियों के लिए रेलवे की गाइडलाइंस
  • रेलवे ने यात्रियों से की सुरक्षित यात्रा की अपील

इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने त्योहार के सीजन में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं. सभी रेल यात्रियों को रेलवे के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.अगर यात्री इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा.

रेलवे ने कहा है कि रेल यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि सभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं. कोई भी यात्री बिना कंफर्म टिकट के रेलवे स्टेशनों पर नहीं पहुंचे. बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त आरक्षण काउंटर (Reservation counter) खुले हैं. जहां से यात्री टिकट रिजर्वेशन करा सकते हैं. 

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इंडियन रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए अहम जानकारी....

- रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बिना आरक्षित टिकट यात्रियों पर नजर रखने के लिए व्यवस्था की गई है.
- रिजर्वेशन काउंटर-यात्री टिकट सुविधा केंद्रों को यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खोला गया है.
- रेलवे स्टेशनों पर नियमित रूप से घोषणा की जा रही है. जिससे यात्रियों को सूचित किया जा सके कि ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं.

IndianRailways Awareness Programme

- कोविड -19 (Covid-19) के संक्रमण को रोकने के लिए सभी यात्रियों से सावधानी बरतने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की जा रही है.
- ठीक से मास्क पहनें.
- सोशल डिस्टेंस बनाए रखें.
- कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को रेलवे क्षेत्र में प्रवेश करने या ट्रेन में सवार होने की अनुमति नहीं है.
- रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा करने से इनकार करने के बाद ट्रेन में चढ़ना अपराध है.इसके लिए दंड भी देना पड़ सकता है.
- सार्वजनिक स्थान पर थूकना भी एक दंडनीय अपराध है.

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रेलवे के अनुसार कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले यात्रियों पर रेलवे अधिनियम 1989 (Railway Act-1989.) के तहत एक्शन लिया जाएगा. 

 

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