​नियम था 4 परिवारों का, रह रहे थे 45... अवैध तरीके से बना दिया पीजी, गुरुग्राम के आलीशान अपार्टमेंट की कहानी

​गुरुग्राम के एक आलीशान अपार्टमेंट हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (DTCP) की टीम यहां DLF फेज-3 में पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ पहुंची. टीम ने देखा कि ​नियम 4 परिवारों के रहने का है, लेकिन यहां 45 परिवार रह रहे थे. नियमों की धज्जियां उड़ाकर हर फ्लोर पर 9 कमरे बना दिए गए.

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बेसमेंट से लेकर चौथी मंजिल तक बने थे 45 कमरे. (Photo: Screengrab) बेसमेंट से लेकर चौथी मंजिल तक बने थे 45 कमरे. (Photo: Screengrab)

नीरज वशिष्ठ

  • गुरुग्राम,
  • 21 जून 2026,
  • अपडेटेड 10:21 AM IST

साइबर सिटी गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाकों में शुमार DLF फेज-3 में बड़ा एक्शन हुआ है. यहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (DTCP) की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ अमलतास अपार्टमेंट्स पर पहुंच गई. यहां नियमों की धज्जियां उड़ाकर रिहायशी इलाके में अवैध पीजी चल रहा था, जिसे देखकर अधिकारी भी दंग रह गए.

​आमतौर पर गुरुग्राम में रिहायशी प्लॉटों पर चार मंजिला मकान बनाने की मंजूरी इस शर्त पर दी जाती है कि हर मंजिल पर केवल एक ही परिवार यानी पूरी बिल्डिंग में 4 परिवार रह सकते हैं. लेकिन इस अमलतास अपार्टमेंट्स में हर फ्लोर पर 9 कमरे बना दिए गए. एक फ्लोर पर एक परिवार की जगह 9-9 कमरे मिले. ​बेसमेंट से लेकर चौथी मंजिल तक पूरी बिल्डिंग में कुल 45 कमरे बने थे. हर कमरे के साथ अटैच टॉयलेट बना दिया गया.

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सीवरेज, पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस अवैध निर्माण से कितना लोड पड़ रहा था, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. इस मामले को लेकर जिला नगर योजनाकार (DTP) अमित मधोलिया ने बताया कि इस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दिया गया था. 

यह भी पढ़ें: मालवीय नगर हादसे के बाद जागा प्रशासन, दिल्ली में अवैध निर्माण पर MCD सख्त, 29 इमारतें सील

उन्होंने दिल्ली में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड का हवाला देते हुए कहा कि अगर ऐसी अवैध और ओवरलोडेड बिल्डिंग्स में कोई इमरजेंसी या आग लगने की घटना हो जाए, तो गुरुग्राम में बड़ी त्रासदी हो सकती है. हम दिल्ली जैसा कोई हादसा यहां नहीं होने दे सकते. उन्होंने कहा कि कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद साल 2024 और अगस्त 2025 में किए गए री-सर्वे के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है. मकान मालिक के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई और FIR भी दर्ज कराई जाएगी.

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​कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर ही खंभे से मीटर के तार काट दिए. अवैध पीजी में कई लड़कियां, महिलाएं और स्टूडेंट अपने परिवारों के साथ रह रहे थे. अचानक इस सीलिंग की खबर से वहां रहने वाले लोग परेशान नजर आए. उनका कहना था कि अब वे अचानक इस सामान को लेकर कहां जाएं? ​हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि DLF फेज 1, 2, 3, 4 और 5 में जितने भी रिहायशी मकानों में बिना अनुमति के पीजी, जिम, सैलून या अस्पताल जैसी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

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