फिर जेल से बाहर आएगा रेप का दोषी राम रहीम, 56 दिनों बाद ही मिली 40 दिन की पैरोल

अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को इससे पहले अक्टूबर में भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी. जो 25 नवंबर को ही खत्म हुई थी. न्यूज एजेंसी के मुताबिक रोहतक के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बताया कि 40 दिनों के लिए पैरोल दी गई है.

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (File Photo) डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (File Photo)

सतेंदर चौहान

  • नई दिल्ली,
  • 20 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 9:32 PM IST

रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दे दी गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. दरअसल, अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को इससे पहले अक्टूबर में भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी. जो 25 नवंबर को ही खत्म हुई थी. जिसके मुताबिक 56 दिन बाद एक बार फिर उसे पैरोल मिल गई है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक रोहतक के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बताया कि 40 दिनों के लिए पैरोल दी गई है.

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इससे पहले, हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने डेरा प्रमुख की ताजा पैरोल याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि डेरा प्रमुख ने 40 दिनों के पैरोल के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे रोहतक संभागीय आयुक्त को भेज दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि पैरोल अवधि के दौरान डेरा प्रमुख 25 जनवरी को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

बता दें कि अक्टूबर में पैरौल से आने के बाद 55 वर्षीय सिरसा डेरा प्रमुख ने यूपी के बरनावा आश्रम में कई ऑनलाइन सत्संग आयोजित किए थे. इनमें से कुछ में हरियाणा के भाजपा नेता भी शामिल हुए थे. उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव से बमुश्किल दो सप्ताह पहले 7 फरवरी, 2022 से तीन सप्ताह की फरलो भी दी गई थी.

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स्वाति मालीवाल ने जताया विरोध

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले में ट्वीट कर पैरोल पर आपत्ति जताई है. उन्होंने ट्वीट किया, "बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दे दी गई है. बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं. देशवासी अपनी बेटियों को बचाएं, बलात्कारी आज़ाद घूमेंगे."

SGPC ने पिछली पैरोल पर जताई थी आपत्ति

सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने पहले गुरमीत राम रहीम सिंह को पिछले साल 40 दिन की पैरोल दिए जाने पर आपत्ति जताई थी. एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया था कि जहां गुरमीत राम रहीम सिंह के प्रति विशेष मेहरबानी की जा रही है, वहीं करीब तीन दशक से जेलों में बंद सिख कैदियों को सजा पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है. 

फरवरी में मिली थी 21 दिन की पैरोल

फरवरी में राम रहीम की 21 दिन की परोल मंजूर की गई थी. इस दौरान सरकार ने राम रहीम की जान का खतरा बताते हुए उस जेड प्लस की सुरक्षा भी मुहैया करवाई थी. परोल के दौरान राम रहीम ज्यादातर समय अपने गुरुग्राम स्थित आश्रम में ही रहा. सरकार ने सुरक्षा का आधार एडीजीपी (CID) की रिपोर्ट को बनाया था.

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20 साल की सजा काट रहा राम रहीम

राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था. इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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