नेपाल सरकार ने कड़ी शर्तों के साथ खोला बॉर्डर, भारतीयों को 14 दिन पहले लेनी होगी इजाजत

नेपाल के गृह मंत्रालय ने इंडो-नेपाल बॉर्डर को शर्तो के साथ खोलने का आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत सीमाई क्षेत्र के सभी जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है. इसमें भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को प्रवेश की भी अनुमति दी गई है. लेकिन, इसमें कई शर्तें भी रखी गई हैं.

Advertisement
नेपाल ने विदेशियोंं के लिए खोला अपना बॉर्डर (फाइल फोटो) नेपाल ने विदेशियोंं के लिए खोला अपना बॉर्डर (फाइल फोटो)

गणेश शंकर

  • रक्सौल,
  • 26 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 10:45 AM IST
  • नेपाल के गृह मंत्रालय ने बॉर्डर खोलने के निर्देश किए जारी
  • नेपाल ने देश में प्रवेश के लिए रखीं कड़ी शर्तें

नेपाल सरकार ने कड़ी शर्तों के साथ भारतीय नागरिकों को अपने देश में प्रवेश की छूट दे दी है. कोरोना महामारी के चलते भारत नेपाल सीमा 24 मार्च 2020 से बंद था. भारत सरकार ने पहले से ही अपनी सीमा में प्रवेश की छूट दे रखी है. 
 
नेपाल के गृह मंत्रालय ने इंडो-नेपाल बॉर्डर को शर्तो के साथ खोलने का आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत सीमाई क्षेत्र के सभी जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है. इसमें भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को प्रवेश की भी अनुमति दी गई है. लेकिन, इसमें कई शर्तें भी रखी गई हैं. 

Advertisement

क्या है नेपाल सरकार की शर्तें ?

- विदेशी नागरिक स्थल मार्ग से नेपाल में जा सकेंगे. हालांकि, इसके लिए 72 घंटे पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. 
- नेपाल में प्रवेश के लिए नेपाल सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर इजाजत लेनी होगी. 
- भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश करते वक्त परमिशन कॉपी अपने साथ रखनी होगी. 
- पद यात्रा और पर्वतारोहण के लिए आने वाले पर्यटकों को अनुमति लेनी होगी

वैक्सीन की डोज ले चुके यात्रियों को मिलेगा वीजा

उधर, नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सह सचिव तरानाथ अधिकारी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके विदेशी नागरिकों को ऑन अराइवल वीजा जारी किया जाएगा. नए नियम के तहत, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 14 दिन बाद ही विदेशियों को नेपाल प्रवेश की अनुमति मिलेगी. 

Advertisement

हवाई उड़ान के लिए चेक इन के वक्त 72 घंटे पहले तक की कोरोना जांच भी अनिवार्य है. यात्रियों को सीसीएमसी वेबसाइट पर भी ऑन लाइन फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना होगा. सह सचिव के मुताबिक, विदेशी यात्रियों की इमिग्रेशन कार्यालय पर एंटीजन कोरोना जांच भी की जाएगी. कोविड संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित अस्पताल व आइसोलेशन में 10 दिनों तक रहना होगा. दोबारा जांच रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही जाने की अनुमति होगी. 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »