गैरकानूनी ढंग से खोला ऑफिस! अब प्रीति जिंटा की कंपनी पर चलेगा केस

प्रीति जिंटा की कंपनी ने तर्क दिया है कि उन्होंने कोठी में दफ्तर नहीं खोला बल्कि वहां मेहमानों को ठहराया था.

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प्रीति जिंटा प्रीति जिंटा

पुनीत पाराशर

  • नई दिल्ली,
  • 11 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 10:43 AM IST

प्रीति जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड पर कोर्ट में केस चलेगा. चंडीगढ़ के डॉक्टर सुभाष सतीजा का आरोप है कि उन्होंने अपनी एक कोठी कंपनी को रिहायश के लिए दी थी जिसमें दफ्तर खोल दिया गया. ऐसा होने पर स्टेट ऑफिस ने डॉ. सतीजा को 38 लाख रुपये का नोटिस भेज दिया जिसे डॉक्टर ने कंपनी से ही वसूलने का फैसला किया है.

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इसके लिए डॉक्टर सतीजा ने जिला अदालत में कंपनी के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया. सतीजा के सिविल सूट को डिसमिस करने के लिए कंपनी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी जिसे खारिज कर दिया गया है. अब इस मामले पर कोर्ट में कार्रवाई चलेगी और सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जुलाई की डेट तय की है. उधर कंपनी का तर्क है कि उन्होंने इस कोठी में दफ्तर नहीं खोला था बल्कि इसका इस्तेमाल अफसरों को ठहराने के लिए किया था.

कंपनी का कहना है कि जब आईपीएल मैच चला करते थे तो अफसरों को यहां ठहराया जाता था. कंपनी के मुताबिक सतीजा अपनी इस कोठी को बेचना चाहते थे लेकिन जब इस्टेट ऑफिस ने उन पर 38 लाख रुपये बकाया बता दिया तो उन्होंने कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया गया. कंपनी ने इसी आधार पर कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी जिसे खारिज कर दिया गया.

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