साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक? आयोग इस बिनाह पर लेगा फैसला

मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत मिल सकती है. चुनाव आयोग से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया है कि उनके नामांकन को चुनाव आयोग रद्द नहीं करेगा.

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साध्वी प्रज्ञा (फोटो- PTI) साध्वी प्रज्ञा (फोटो- PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 10:50 PM IST

मालेगांव बम विस्फोट मामले में जमानत पर बाहर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बड़ी राहत मिल सकती है. साध्वी प्रज्ञा के नामांकन को चुनाव आयोग रद्द नहीं करेगा. सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि साध्वी प्रज्ञा मालेगांव मामले में आरोपी हैं और उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है.

जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक केवल दोषी व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है, आरोपी व्यक्ति पर नहीं. जन प्रतिनिधि कानून 1951 के मुताबिक दोषी व्यक्ति को जितने दिन की सजा मिली है उसे पूरी करने के बाद 6 साल और चुनाव नहीं लड़ सकता. सु्प्रीम कोर्ट के फैसले में भी इस बात का जिक्र है कि अगर दोषी की अपील हाई कोर्ट में लंबित है तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक उसकी सजा पर रोक न लग जाए.

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दरअसल, पूर्व कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का मामला चल रहा है. मालेगांव का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है. स्वास्थ्य आधार पर प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिली है, ऐसे में उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाए.

साध्वी प्रज्ञा राजनीति में एंट्री लेते ही विवादों में घिर गई हैं. उन्होंने मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया है. उन्होंने हेमंत करकरे की शहादत पर कहा कि उन्हें अपने कर्मों की वजह से ऐसी मौत मिली है.

वहीं, साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर विपक्षी पार्टियां मुखर हो गई हैं. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी का देशद्रोही चेहरा सामने आ गया है. शहीद करकरे को प्रज्ञा ठाकुर ने रावण कह डाला. प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी मांगे. सुरजेवाला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध्वी प्रज्ञा के बयान पर देश से माफी मांगे. उन्होंने कहा, 'देश के शहीदों का जरा भी सम्मान है तो बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करे.'

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वहीं सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा के हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है. मीडिया में प्रसारित इस बयान पर मध्य प्रदेश चुनाव आयोग संज्ञान ले सकता है और मामले पर विचार कर रहा है.

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