UPSC CSE 2020: एक्‍स्ट्रा अटेम्‍प्‍ट देने के पक्ष में नहीं है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हलफनामा

UPSC CSE 2020: यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा, यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है. कोर्ट ने सरकार से इस बाबत हलफनामा देने के लिए कहा है और सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है.

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Supreme Court of India (File Photo) Supreme Court of India (File Photo)

संजय शर्मा

  • नई दिल्‍ली,
  • 22 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 2:22 PM IST

UPSC CSE 2020: केंद्र सरकार ने आज 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन उम्‍मीदवारों का UPSC CSE 2020 अक्‍टूबर परीक्षा का लास्‍ट अटेम्‍प्‍ट कोरोना महामारी के कारण छूट गया है, उन्‍हें सरकार एक्‍स्ट्रा अटेम्‍प्ट देने के पक्ष में नहीं है. ऐसे उम्‍मीदवार जिनका UPSC परीक्षा का लास्‍ट अटेम्‍प्‍ट अक्‍टूबर 2020 में था और वे कोरोना के कारण परीक्षा नहीं दे सके, उनके लिए एक्‍स्‍ट्रा अटेम्‍प्‍ट का रास्‍ता अब बंद होता दिख रहा है. 

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डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ को बताया कि सरकार Covid-19 महामारी के कारण 2020 में सिविल सेवा परीक्षा मिस करने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने को तैयार नहीं है. 

कोर्ट ने केन्‍द्र से इस बाबत हलफनामा दायर करने का कहा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख दी है. जिन उम्‍मीदवारों का आखिरी अटेम्‍प्‍ट महामारी के कारण मिस हो गया है, उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्‍मीद है. छात्रों का कहना है कि उन्‍हें अधिकतम आयुसीमा में छूट देकर 2021 की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी जाए. 

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