Train Ticket Cancellation: ट्रेन का टिकट कैंसिल कराने पर आपको कितना मिलेगा रिफंड, जानें रेलवे के नियम

Indian Railways: ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर आपको कितना कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है. अगर आप को इन नियमों का पता होगा तो आपको टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड मिलेगा और आप नुकसान से बच सकेंगे. आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में. 

Advertisement
Indian Railways (Representational Image) Indian Railways (Representational Image)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 04 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 9:44 AM IST

Indian Railways, Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेल से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, इसलिए जरूरी है कि यात्रियों को रेलवे के नियमों की जानकारी हो. कई बार ऐसा होता है कि नियमों की जानकारी के अभाव में यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ता है. आज हम आपको रेलवे के ऐसे ही एक नियम के बारे में बता रहे हैं. रेलवे में यात्रा के लिए टिकट बुकिंग बेहद जरूरी है. हम अक्सर यात्रा से पहले एडवांस में टिकट बुक करा लेते हैं, लेकिन कई कारणों से हमें यात्रा कैंसल करनी पड़ती है. टिकट कैंसिल से जुड़े कई नियम होते हैं. इन नियमों की जानकारी यात्रियों को होना बेहद जरूरी है. 

Advertisement

आपको पता होना चाहिए कि टिकट कैंसिल करने पर आपको कितना कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है. अगर आप को इन नियमों का पता होगा तो आपको टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड मिलेगा और आप नुकसान से बच सकेंगे. आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में. 

RAC और वेटलिस्ट टिकट रिफंड
कई बार ऐसा होता है कि चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट RAC और वेटिंग लिस्ट में रहता है. ऐसे में अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जबकि एसी क्लास में 65 रुपये की कटौती होगी और बाकी की धनराशि आपको वापस मिल जाएगी.

कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर लगता है कितना चार्ज
ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपये प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. वहीं, स्लीपर क्लास में 120 रुपये की कटौती होगी. जबकि एसी चेयर कार और थर्ड एसी में 180 रुपये का चार्ज काटा जाएगा. सेकंड एसी में 200 रुपये, फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपये की कटौती की जाएगी. साथ ही इस पर जीएसटी भी लगेगा.

Advertisement

अगर आप डिपार्चर टाइम से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट की धनराशि की 25 प्रतिशत कटौती की जाती है. वहीं, ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपके टिकट का आधा पैसा कट जाता है. लेकिन, अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए. तो इसके बाद आपको रिफंड का एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement