गैंगस्टर छोटा राजन को 2 साल की कैद, 26 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में सजा

मुंबई की सीबीआई कोर्ट में सोमवार को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कुख्यात अंतरराष्ट्रीय अपराधी छोटा राजन को नवी मुंबई के पनवेल में बिल्डर नंदू वाजेकर से रंगदारी मांगने का दोषी पाया गया. राजन के साथ-साथ इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है.

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गैंगस्टर छोटा राजन फिलहाल जेल में बंद है गैंगस्टर छोटा राजन फिलहाल जेल में बंद है

विद्या

  • मुंबई,
  • 04 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 4:05 PM IST
  • बिल्डर से रंगदारी के नाम पर मांगी थी मोटी रकम
  • छोटा राजन ने फोन पर बिल्डर को दी थी धमकी
  • बढ़ती जा रही हैं गैंगस्टर की मुश्किलें

मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जबरन वसूली मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है. छोटा राजन पर वर्ष 2015 में नंदू वाजेकर नामक एक बिल्डर को धमकाने और उससे 26 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था. इसी मामले में उसे दोषी करार दिया गया है.

मुंबई की सीबीआई कोर्ट में सोमवार को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कुख्यात अंतरराष्ट्रीय अपराधी छोटा राजन को नवी मुंबई के पनवेल में बिल्डर नंदू वाजेकर से रंगदारी मांगने का दोषी पाया गया. राजन के साथ-साथ इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है. 

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ये था मामला
दरअसल, इस मामले में छोटा राजन पर इल्जाम था कि उसने अपने गुर्गों को पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर के ऑफिस भेजा था. उन लोगों ने वहां राजन के नाम पर बिल्डर को धमकी दी थी और वाजेकर से 26 करोड़ की रंगदारी मांगी थी. पैसा नहीं देने पर वाजेकर को जान से मारने की धमकी दी गई थी. 

इस घटना से परेशान होकर बिल्डर नंदू ने पनवेल पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी शिकायत पर पुलिस ने एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया था. इस केस में छोटा राजन के अलावा सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ दादया सुमित और विजय मात्रे भी आरोपी थे.  हालांकि इस केस का एक आरोपी ठक्कर अभी भी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. 

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पुलिस ने इस मामले में सबूत के तौर पर अदालत में बिल्डर नंदू के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और उनकी मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग के अंश भी पेश किए थे. उस ऑडियो में छोटा राजन खुद बिल्डर को धमका रहा था. 

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