EPFO को लेकर एक अपडेट सामने आया है. ATM और यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने के बारे में जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईपीएफओ के ग्राहक जल्द ही एटीएम और यूपीआई के माध्यम से सीधे अपना भविष्य निधि पैसा निकाल सकेंगे.
यह सुविधा मई 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है. ईटी नाऊ की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सुविधा ईपीएफओ 3.0 अपग्रेड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डिजिटल इंफ्रा को डेवलप करना और पीएफ तक पहुंच को तेज करना है. साथ ही कर्मचारियों के लिए सर्विसेज आसान करना है.
नए सिस्टम के तहत EPFO की ओर से नए ATM कार्ड जारी कर सकता है, ताकि यूजर्स बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन या ऑफिस जाए अमाउंट निकाल सकें. EPFO 3.0, 2026 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है. इसके तहत क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी, अकाउंट ट्रांसफर आसान और बेहतर डिजिटल सर्विस भी शामिल होंगी.
कितनी होगी यूपीआई और एटीएम से विड्रॉल लिमिट?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ATM या UPI के जरिए विड्रॉल की सीमा कस्टमर्स के कुल पीएफ बैलेंस के 50% तक सीमित हो सकती है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और IFSC कोड से जुड़ा एक एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) चाहिए होगा.
रिकॉर्ड पीएफ क्लेम सेटलमेंट
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब EPFO ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड सेटलमेंट दर्ज किया है. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा कि ईपीएफओ ने 2025-26 के दौरान 8.31 करोड़ क्लेम्स का सेटलमेंट किया, जो वित्त वर्ष 2025 में दर्ज किए गए 6.01 करोड़ दावों से काफी अधिक है. यह पीएफ से संबंधित सेवाओं के बढ़ते डिजिटलाइजेशन और तेजी से प्रोसेसिंग के बारे में बताता है.
EPFO 3.0 विड्रॉल नियमों की डिटेल
ईपीएफओ 3.0 इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत प्रस्तावित सबसे बड़े सुधारों में से एक UPI बेस्ड पीएफ निकासी है, जो ईपीएफ सदस्यों को डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के माध्यम से तुरंत अपने प्रोविडेंड फंड के पैसे तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है.
एक बार लागू हो जाने के बाद, कस्टमर्स को विड्रॉल के लिए EPFO ऑफिस में जाने या लंबी कागजी कार्रवाई पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि सरकार ने EPFO 3.0 के संबंध में कई अपडेट का ऐलान किया है, लेकिन आधिकारिक लॉन्च डेट और डिटेल गाइडलाइन को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है.
कब होगी PF की पूरी निकासी?
55 साल की उम्र में रिटायर्ड होने पर पूरी पीएफ का अमाउंट निकाल सकते हैं. विकलांगता, छटनी, सेल्फ रिटायरमेंट, विदेश में स्थायी ट्रांसफर, रिटायरमेंट फंड सेफ्टी आदि जैसे मामलों में पूरा पीएफ निकाल सकते हैं.
आजतक बिजनेस डेस्क