यह योजना- गृह लक्ष्मी योजना, जो कर्नाटक सरकार की ओर चलाई जाती है. यह योजना घर की मुखिया को एक निश्चित राशि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है. आइए जानते हैं इस योजना के तहत कौन कैसे अप्लाई कर सकता है और उसे कितना अमाउंट मिल सकता है.
योजना का उद्देश्य परिवार की महिला मुखिया को डायरेक्ट आर्थिक सहायता देना, घरेलू खर्च में सहयोग करना, महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना, बैंकिंग और DBT सिस्टम से जोड़ना है. कर्नाटक राज्य में यह अमाउंट 2 हजार रुपये दी जाती है.
कौन ले सकता है लाभ: आवेदक महिला संबंधित राज्य की स्थायी निवासी हो, फैमिली की मुखिया महिला, फैमिली की सालाना इनकम एक तय सीमा से कम हो, सरकारी नौकरी या टैक्सपेयर ना हो, महिला की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो और परिवार राशन कार्ड होल्डर हो.
आवेदन कैसे करें: अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर गृह लक्ष्मी योजना चुनें, अब रजिस्ट्रेशन करें, आधार नंबर और मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें, आवेदन फॉर्म में पर्सनल और बैंक डिटेल भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर आवेदन संख्या नोट करें.
ऑफलाइन आवेदन: अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), पंचायत कार्यालय या नगर निगम कार्यालय जाएं, वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों की कॉपी लगाएं और फिर संबंधित अधिकारी के पास जमा करें. जमा करने के बार रसीद जरूर लें.
कौन से दस्तावेज जरूरी: आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म आदि.