आधार OTP से नहीं हो रहा ITR वेरीफाई, आयकर विभाग ने बताई ये वजह

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब आपके पास एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है. 31 जुलाई की डेडलाइन के बीच आधार से आईटीआर वेरीफाई करने की सुविधा फिलहाल गायब हो गई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 12:17 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब आपके पास एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है. 31 जुलाई की डेडलाइन के बीच आधार से आईटीआर वेरीफाई करने की सुविधा फिलहाल गायब हो गई है. पिछले कुछ दिनों से यह सुविधा आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर नहीं मिल रही है.

लाइव मिंट के मुताबिक ने अपनी वेबसाइट पर इस सुविधा के हट जाने की वजह भी बताई. उसने इस सुविधा को हटाए जाने के लिए तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया है. इसके साथ ही उसने लोगों को वेरीफाई करने के दूसरे तरीकों के बारे में भी बताया.

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गुरुवार को की ई-वेरीफ‍िकेशन साइट पर यह नोटिफ‍िकेशन नहीं दिखाई दे रहा है. हालांक‍ि जब हमने इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर चैट के जरिये टैक्स एक्सपर्ट से पूछा, तो उन्होंने बताया कि आधार ओटीपी से वेरीफ‍िकेशन में कुछ दिक्कत है.

करने के लिए आपके पास 120 दिनों का समय है. इस दौरान आप आधार ओटीपी के अलाव नेट बैंक‍िंग और बैंक डिटेल के आधार पर अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं. इसके लिए आप एटीएम का भी यूज कर सकते हैं.

बता दें कि 31 जुलाई भरने की आख‍िरी तारीख है. अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पर 5 हजार रुपये की पेनल्टी लग सकती है.

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