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ICJ के ये 16 जज आज सुनाएंगे कुलभूषण जाधव पर फैसला

कुलभूषण मामले की सुनवाई 16 जजों की बेंच कर रही है, जिसकी अगुवाई ICJ के प्रमुख जज अब्दुलकावि अहमद युसूफ कर रहे हैं. कुलभूषण मामले की सुनवाई कर रही जजों की टीम में शामिल हैं ये नाम.

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Justice Abdulqawi Ahmed Yusuf (www.icj-cij.org)
Justice Abdulqawi Ahmed Yusuf (www.icj-cij.org)

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर आज अंतरराष्ट्रीय कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस मामले पर पूरी दुनिया की नजर है. हेग स्थित अदालत में दोनों देशों की तरफ से वकीलों की टीम पहुंची हुई है. इस बीच नजर ICJ के उन जजों पर भी है जो इस मामले में अपना फैसला देंगे.

इस मामले की सुनवाई 16 जजों की बेंच कर रही है, जिसकी अगुवाई ICJ के प्रमुख जज अब्दुलकावि अहमद युसूफ कर रहे हैं. कुलभूषण मामले की सुनवाई कर रही जजों की टीम में कौन- कौन है शामिल-

अब्दुलकावि अहमद युसूफ (सोमालिया)

अब्दुलकावि इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट के प्रमुख हैं. वह 2018 से इस पद पर तैनात हैं. इससे पहले तीन साल तक वह ICJ के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. इससे पूर्व में वह UNESCO के लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं. उन्हें भारत की कलिंगा यूनिवर्सिटी से सम्मानित भी किया जा चुका है.

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भारत और पाकिस्तान से भी एक-एक जज

16 जजों की टीम में एक जज भारतीय भी हैं. जस्टिस दलवीर भंडारी इस टीम में शामिल इकलौते भारतीय हैं. वह 2012 से अंतरराष्ट्रीय अदालत के जज हैं. वहीं पाकिस्तान की तरफ से तस्सदुक हुसैन जिलानी इस टीम के हिस्सा हैं. वह बेंच के परमानेंट हिस्सा नहीं हैं, उनकी एंट्री एडहॉक जज के तौर पर हुई थी. ऐसा तभी किया जाता है, जब उस देश का मेंबर टीम का हिस्सा नहीं होता है.

इनके अलावा ये जज भी हैं शामिल

ICJ उपाध्यक्ष शू हांकिन (चीन)

जस्टिस मोहम्मद बेनौना (मोरक्को)

जस्टिस एंटोनियो ऑगस्टो ट्रिनडाडे (ब्राजील)

जस्टिस पीटर टॉमका (स्लोवाकिया)

जस्टिस यूजी इवसावा (जापान)

जस्टिस पैट्रिक लिप्टन रॉबिनसन (जमैका)

जस्टिस जेम्ल रिचर्ड क्रॉफोर्ड (ऑस्ट्रेलिया)

जस्टिस जूलिया सेबुटिंडे (यूगांडा)

जस्टिस किरिल गेवोर्जिअन (रूस फेडरेशन)

जस्टिस नवाज सलाम (लेबनान)

आपको बता दें कि भारत के कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था. जासूसी के मामले में पाकिस्तान स्थित मिलिटरी कोर्ट ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी.

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