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लव मैरिज की, फिर पत्नी का फेसबुक पर हो गया अफेयर... नए आशिक संग मिलकर पति को मारा, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

यूपी के बागपत में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके फेसबुक पर बने आशिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पुलिस का कहना है कि महिला ने लव मैरिज की थी, इसके बाद फेसबुक पर उसका एक अन्य युवक से अफेयर हो गया.

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लव मैरिज के बात पति का कर दिया कत्ल. (File Photo: ITG)
लव मैरिज के बात पति का कर दिया कत्ल. (File Photo: ITG)

यूपी के बागपत में खौफनाक हत्याकांड में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल, यह मामला साल 2021 का है. यहां शताब्दी नगर के रहने वाले राहुल तोमर की लाश कोतवाली बड़ौत क्षेत्र की बड़ी नहर से बरामद हुई थी. शव बोरे में बंद था और हाथ-पांव रस्सी से बंधे हुए थे. पुलिस की जांच में सामने आया कि यह कोई और नहीं, बल्कि राहुल की पत्नी प्रिया और उसके फेसबुक पर बने प्रेमी विकास की साजिश थी.

पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने पहले खाने में नींद की गोलियां मिलाकर राहुल को बेहोश किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को बोरे में भरकर बाइक से बड़ी नहर तक ले गए. रास्ते भर विकास बाइक चलाता रहा और प्रिया शव लेकर बैठी रही.

यह भी पढ़ें: Jaipur: पति की हत्या के लिए पत्नी ने देखी CID और वेब सीरीज, प्रेमी और उसके दोस्त संग रची साजिश, तीनों गिरफ्तार

पुलिस को इस सनसनीखेज वारदात की तस्वीर CCTV फुटेज से मिली. उसमें दिख रहा था कि प्रिया और विकास बाइक पर बोरे में लाश ले जा रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ में पूरी सच्चाई उजागर हुई.

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पुलिस का कहना है कि मृतक राहुल की प्रिया से लव मैरिज हुई, लेकिन शादी के बाद उनके रिश्तों में खटास आ गई. झगड़े और दूरियों के बीच प्रिया की फेसबुक पर विकास से दोस्ती हो गई. फिर यह रिश्ता खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया.

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राहुल की हत्या के मामले में करीब चार साल तक कोर्ट में सुनवाई चली. इस दौरान 10 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर बागपत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ ने राहुल की हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 42-42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता अशोक सैनी ने बताया कि 19 जून 2021 को राहुल लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया था. कुछ दिन बाद राहुल की लाश मिली थी. जांच में पता चला कि राहुल की हत्या उसकी पत्नी प्रिया ने अपने आशिक के साथ मिलकर की थी. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 42-42 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

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