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नूपुर तलवार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, शुक्रवार को सुनवाई

आरुषि हत्‍याकांड में आरोपी नूपुर तलवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा.

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सुप्रीम कोर्ट
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आरुषि हत्‍याकांड में आरोपी नूपुर तलवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा.

सीबीआई की विशेष अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से अब तक गिरफ्तारी से बचती आ रहीं नूपुर तलवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है.

डॉक्टर नूपुर तलवार ने उच्चतम न्यायालय से निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट पर रोक लगाने का अनुरोध किया.

हालांकि न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.

गाजियाबाद की एक अदालत की ओर से बुधवार को नूपुर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद सीबीआई ने नूपुर को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे. तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए नूपुर के वकील ने कहा कि वे अदालत से भाग नहीं रही हैं.

नूपुर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा, ‘वह भगोड़ी नहीं हैं और न्याय से भाग नहीं रही हैं.’

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हालांकि पीठ ने कहा कि यह याचिका गुरुवार को सूचीबद्ध नहीं है और इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. पीठ ने कहा, ‘हम इसे कल देखेंगे.’

गौरतलब है कि सीबीआई की एक टीम ने दंत चिकित्सक दंपति के दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में आजाद अपार्टमेंट आवास की तलाशी ली, पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी.

गाजियाबाद में अदालत के सामने उपस्थित होने में नाकाम रहने पर सीबीआई की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह ने बुधवार को नूपुर के खिलाफ वारंट जारी किया. विशेष अदालत के न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल तय की. सीबीआई ने नूपुर के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए अदालत में अर्जी दी थी. नूपुर निर्देशों के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रही थी.

दंत चिकित्सक दंपति राजेश और नूपुर तलवार की एकमात्र संतान आरुषि (14) की वर्ष 2008 में 15 और 16 मई की दरम्यानी रात को परिवार के नोएडा स्थित आवास में हत्या कर दी गई थी. इसके अगले दिन घरेलू नौकर हेमराज का शव भी उसी मकान की छत से मिला था.

सीबीआई का कहना है कि नूपुर ने सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने से बचने के लिए गलत दस्तावेज पेश किए.

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