सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 मानने के लिए दायर एक याचिका खारिज कर दी.
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हमारी नजर में (रोहतक चैप्टर) ऑफ ग्रेनेडियर्स एसोसिएशन (ऑफ एक्स-सर्विसमेन) की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि को लेकर एसोसिएशन याचिका नहीं दायर कर सकता.
कोर्ट ने कहा कि वह मामले के महत्व को लेकर कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहा, क्योंकि इस सम्बंध में जनरल सिंह की याचिका पहले से ही न्यायालय में है.
आधिकारिक दस्तावेजों में अपनी जन्मतिथि 10 मई, 1950 के बजाय 10 मई, 1951 करने की वैधानिक शिकायत सरकार द्वारा खारिज किए जाने के बाद जनरल सिंह ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की है.