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2जी: आरोपी की याचिका पर CBI को नोटिस

2जी मामले में एक आरोपी शरद कुमार की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया. कुमार कलैगनार टीवी के प्रबंध निदेशक हैं और डीएमके सांसद कनिमोझी के सहयोगी हैं.

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दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय

2जी मामले में एक आरोपी शरद कुमार की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया. कुमार कलैगनार टीवी के प्रबंध निदेशक हैं और डीएमके सांसद कनिमोझी के सहयोगी हैं.

याचिका में उनपर लगाए गए आरोप निरस्त करने की मांग की गई है. शरद कुमार ने सीबीआई के विशेष न्यायधीश के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें उनपर आरोप तय किया गया था.

सीबीआई ने कुमार पर आरोप लगाया है कि पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर स्वान टेलीकॉम को अनुचित रूप से लाइसेंस आवंटित करने के पारितोषिक के रूप में कुमार ने 200 करोड़ रुपये की रिश्वत स्वीकार की थी.

सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि कुमार कलैगनार टीवी के रोजमर्रा के काम काज को देखा करते थे. सीबीआई ने 25 अप्रैल को दाखिल पूरक आरोप पत्र में कुमार, कनिमोझी और सिनेयुग फिल्म्स के संस्थापक करीम मोरानी तथा दो अन्य को आरोपी बनाया था. न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता ने सीबीआई से 10 मई तक जवाब मांगा है. इसी दिन अगली सुनवाई भी होगी.

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