स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया के कार्यकाल के टेलीफोन बिल के मामले में आर्बीटे्रटर के आदेश के विरूद्ध सिंधिया परिवार द्वारा दायर अपील याचिका को न्यायालय ने खारिज किया. कोर्ट ने आर्बीटे्रटर के आदेश को सही माना. अब विजयाराजे सिंधिया के उत्तराधिकारियों को टेलीफोन बिल की बकाया छह लाख रूपए का भुगतान करना होगा.