सुप्रीम कोर्ट में बिहार में वोटर रिविजन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें चुनाव आयोग को राहत दी गई. सर्वोच्च अदालत ने राज्य में चुनाव से पहले वोटर रिविजन की प्रक्रिया रद्द करने की दलीलों को नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार, राशन और मौजूदा वोटर कार्ड को वैध दस्तावेज के तौर पर प्रक्रिया में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया, हालांकि सुझाव जरूर दिया. बिहार के वोटर रिविजन से उठा सवाल अब 'बैकडोर एनआरसी' करने के आरोपों तक पहुंच चुका है. देखें हल्ला बोल.